ट्रेन में स्पीकर पर रील-गाना बजाना पड़ेगा महंगा, लगेगा भारी जुर्माना और हो सकती है जेल
नई दिल्ली, 20 अक्टूबर 2026। अगर आप ट्रेन में तेज आवाज में रील देखते हैं या स्पीकर पर गाने-वीडियो चलाते हैं तो अब जेब ढीली हो सकती है। दक्षिण रेलवे ने ऐसे यात्रियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं।
दक्षिण रेलवे ने सभी मंडल कार्यालयों को आदेश दिया है कि ट्रेनों में चेकिंग करें। तेज आवाज में रील, गाना या वीडियो चलाकर दूसरों को परेशान करना सार्वजनिक उपद्रव माना जाएगा।
नए नियम के तहत -
- पहली बार पकड़े जाने पर *1000 रुपए जुर्माना* और ट्रेन से उतारा भी जा सकता है।
- चेतावनी के बाद भी नहीं मानने पर *5000 रुपए तक जुर्माना और 6 महीने तक की जेल* हो सकती है।
रेलवे ने यह कार्रवाई *रेलवे एक्ट की धारा 145 (पूर्व में 142) और जन विश्वास अधिनियम* के तहत करने को कहा है। TTE और वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर ही जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया है।
रेलवे का कहना है कि यात्रियों की लगातार शिकायत मिल रही थी कि स्पीकर पर रील देखने से सहयात्रियों की नींद और आराम में खलल पड़ता है। इसे रोकने के लिए अब स्टेशनों और ट्रेनों में हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। यात्रियों से अपील है कि इयरफोन का इस्तेमाल करें।